खाप पंचायत ने अंतजार्तीय विवाह करने वाले दंपति को सुनाया 5 लाख रुपए का जुर्माना देने व गोबर खाने का फरमान,
6 पंचों के खिलाफ शांति भंग का केस दर्ज
उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में एक खाप पंचायत ने एक दंपति को गोमूत्र पीने और गोबर खाने की शर्त पर बिरादरी में शामिल करने का फरमान सुनाया था। यही नहीं पंचायत ने दंपति पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था,लेकिन समय रहते पुलिस पहुंच गई।मामला अंतजार्तीय विवाह का था, जिसकी वजह से बिरादरी के लोगों ने पीड़ित के परिवार का समााजिक बहिष्कार कर दिया था। मौके पर पहुंची पुलिस नेपंचों को दंपति का सामाजिक बहिष्कार न करने की हिदायत देते हुए 6 लोगों के खिलाफ शांतिभंग के आरोप में केस दर्ज कर लिया।
दअरसल, शहर के प्रेमनगर इलाके में रहने वाले निवासी भूपेश यादव और अस्था जैनने 30 जून 2015 को एकदूसरी से अंतजार्तीय विवाह किया था। जिसकी वजह से पाल बिरादरी के लोगों ने भूपेश के परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया था।
शादी, विवाह की पंगत में भोजन करने पर भी प्रतिबंध था। कुछ दिन पूर्व बिरादरी में शामिल किए जाने के लिए पाल समाज के लोगों ने एक खाप पंचायत बुलाई थी, जिसमें पंचायत ने अपने तुगलकी फरमान में कहा था कि दंपति को गोमूत्र पीने और गोबर खाने की शर्त पर ही बिरादरी में शामिल किया जा सकता है।
शुक्रवार को एक बार फिर बैठी थी पंचायत
यह बेतुकी शर्त माननी है या नहीं इस पर दंपति के निष्कर्ष के लिए एक बार शुक्रवार को फिर खाप पंचायत अपना अंतिम निर्णय सुनाने वाली ही थी कि इसके पहले भूपेश ने जिलाधिकारी झांसी के समक्ष अपनी अर्जी दाखिल कर दी।सिटी मजिस्ट्रेट सलिल पटेलने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर मैं पंचायत में पहुंचा और मौजूद पंचों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश और अंतजार्तीय विवाह पर बने कानून की जानकारी दी।
इसके बाद हिदायत दी गई कि यदि किसी ने भी दंपति का उत्पीड़न या बहिष्कार किया तो उसे बक्शा नहीं जाएगा।' उन्होंने कहा कि खाप पंचायत में शामिल छह पंचों के खिलाफ शांति भंग के आरोप में निरोधात्मक कार्यवाही भी की गई ह
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