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Friday, 24 January 2020

जमीन की धोखाधड़ी मामले में सपा विधायक की जमानत याचिका खारिज

जमीन की धोखाधड़ी मामले में सपा विधायक की जमानत याचिका खारिज 

कोर्ट से ही भेजे गए जेल

उत्तर प्रदेश के कैराना विधानसभा से सपा विधायक नाहिद हसन को शुक्रवार की दोपहर पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जेल भेज दिया गया। मामला जमीन के बैनामे में धोखाधड़ी का है। साल 2018 में कैराना कोतवाली में नाहिद हसन के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। शुक्रवार को एडीजे कोर्ट ने विधायक की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने का निर्देश दिया था। इलाके में तनाव को देखते हुए पीएसी तैनात कर दी गई है।

साल 2018 में कैराना कस्बा निवासी मोहम्मद अली ने सपा विधायक नाहिद हसन, उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम सहित नौ आरोपियों के खिलाफ जमीन के बैनामे में 80 लाख 87 हजार की धोखाधड़ी करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इस मामले में नाहिद ने अग्रिम जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। साथ ही एक माह के भीतर निचली अदालत में पेश होने के लिए निर्देशित किया था। लेकिन इसके बाद फिर नाहिद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत में पेश होने के लिए एक माह का और वक्त मांगा था, जो स्वीकार कर ली गई थी।

शुक्रवार को स्थाई जमानत के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई। लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए विधायक नाहिद को गिरफ्तार कर जेल भेजने का निर्देश दिया। कैराना कोतवाली इंस्पेक्टर और सीओ कैराना ने कोर्ट को छावनी बनाते हुए माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए चौकसी बरती। इसके बाद पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सपा कैराना विधायक नाहिद हसन को कोर्ट से ही जेल भेज दिया।

नाहिद हसन के वकील इंतजार अहमद ने कहा कि, विधायक पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। कैराना विधायक नाहिद हसन के घर केवल जमीन के खरीदने बेचने की बात हुई थी और कोई मामला नाहिद हसन का नहीं था। मामले को अब हम उच्च कोर्ट में लेकर जाएंगे।
जमीन की धोखाधड़ी मामले में सपा विधायक की जमानत याचिका खारिज
सपा विधायक को गिरफ्तार साथ ले जाती पुलिस।


source https://www.bhaskar.co

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