इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- मूल विज्ञापन पर भर्ती कराएं;
नियम खेल शुरू होने के बाद नहीं बदले जा सकते

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी सरकार को झटका दिया है। कोर्ट ने कहा- 68500 शिक्षक भर्ती मामले में आदेश दिया कि मूल विज्ञापन के आधार पर ही भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित करें। खेल शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते हैं। दरअसल, सरकार ने परीक्षा से कुछ दिन ही भर्ती के नियम बदल दिए थे और 30/33 कट ऑफ के आधार पर परिणाम जारी कर दिया था।
No comments:
Post a Comment