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Thursday, 12 March 2020

प्रदर्शनकारियों के पोस्टर लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से कहा- ऐसा कोई कानून नहीं, जो कार्रवाई का समर्थन करता हो

प्रदर्शनकारियों के पोस्टर लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से कहा- ऐसा कोई कानून नहीं, जो कार्रवाई का समर्थन करता हो

उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन में हिंसा फैलाने के आरोपियों के पोस्टर लगाने के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है।

प्रदेश सरकार ने एक याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के पोस्टर हटाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने सरकार की इस कार्रवाई को निजता में गैर जरूरी हस्तक्षेप करार दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''यह मामला बहुत अहमियत रखता है, क्या यूपी सरकार को ऐसे पोस्टर लगाने का अधिकार है। अब तक ऐसा कोई कानून नहीं है, जो सरकार की इस कार्रवाई का समर्थन करता हो।'' योगी सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि निजता के अधिकार के कई आयाम हैं।

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source https://www.bhaskar.com

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