किरायदारों पर दबाव नहीं बना सकते मकान मालिक,
किराया मांगा तो होगी 2 वर्ष की जेल
कोरोना के खतरे के बीच मकान मालिक किराएदारों पर किराया वसूलने के लिए दबाव नहीं बना पाएंगे। ऐसेा करने पर उन्हें अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है।जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंहने बताया कि ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाईकी जाएगी, जिसमें 1 वर्ष तक की सजा या अर्थदंड या दोनो हो सकता है और यदि आदेश के उल्लंघन से किसी भी तरह की जानमाल की क्षति होती है, तो यह सजा 2 वर्ष तक हो सकती है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यदि किसी मकान मालिक द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो प्रभावित व्यक्ति द्वारा इसकी सूचना जनपद के इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 0120- 2544700 पर दी जा सकती है।
जनपद में बड़ी संख्या में किराएदार रहते हैं। किरायदारों का कहना है कि मकान मालिकों द्वारा जबरन मकान को खाली करने के बाध्य किया जा रहा था और लगातार उन्हें भागने पर विवश किया जा रहा था। ऐसे में विकल्प न मिलने पर उनका पलायन जारी हो गया। शहर के सड़कों पर बड़ी तादाद में वे पलायन करने को विवश हो रहे थे।
source https://www.bhaskar.com

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