पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को जमानत मिली,
छात्रा से यौन शोषण मामले में 135 दिनों से जेल में थे
छात्रा से यौन शोषण केआरोप में शाहजहांपुर जेल में 135 दिनों से बंद पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट जमानत दे दी। चिन्मयानंद बीते 20 सितंबर से जेल में बंद थे। इससे पहले रंगदारी मामले में आरोपी पीड़ित छात्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 11 दिसंबर को शाहजहांपुर जेल से रिहा कर दिया गया था।23 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था
इससे पहले चिन्मयानंद प्रकरण से जुड़े मामले की सुनवाई 23 जनवरी को हुई थी। जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस दीपक वर्मा की डिवीजन बेंच ने मामले को सुना था। तब चिन्मयानंद द्वारा दाखिल मॉनिटरिंग केस में पक्षकार बनाए जाने की मांग को बेंच ने अस्वीकार कर दिया था। साथ ही जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एसआईटी यौन शोषण व रंगदारी मामले की जांच कर रही है। एसआईटी पीड़ित छात्रा और चिन्मयानंद दोनों के खिलाफ दर्ज मुकदमों में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।24 अगस्त को सामने था वीडियो, उसके बाद दर्ज हुआ था केस
शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा ने 24 अगस्त को एक वीडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण और कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के आरोप लगाए थे।वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा लापता हो गई थी। बाद में पुलिस ने राजस्थान से उसे बरामद किया था। इस मामले में 25 अगस्त को पीड़िता के पिता की ओर से कोतवाली शाहजहांपुर में अपहरण और जान से मारने की धाराओं में स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया था।
वहीं, चिन्मयानंद के वकील की तरफ से छात्रा व उसके दोस्तों पर पांच करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था।
source https://www.bhaskar.com

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