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Saturday, 9 November 2019

मुस्लिम पक्षकारों ने फैसले का स्वागत किया; रामलला विराजमान ने कहा- मस्जिद से नहीं बाबर के नाम से ऐतराज

मुस्लिम पक्षकारों ने फैसले का स्वागत किया; रामलला विराजमान ने कहा- मस्जिद से नहीं बाबर के नाम से ऐतराज
लखनऊ. सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने शनिवार को श्रीराम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद (अयोध्या केस) पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2.77 एकड़ की विवादित जमीन रामलला विराजमान को देने का आदेश दिया और कहा कि मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन आवंटित की जाए। फैसले पर हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों की प्रतिक्रियाएं-
  1. अयोध्या मसले के प्रमुख पक्षकार और रामलला विराजमान के सखा त्रिलोकी नाथ पांडेय ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने कहा-अयोध्या में मस्जिद कहीं बने, हमें एतराज नहीं। बस, हम बाबर के नाम पर मस्जिद का विरोध करते हैं। केंद्र सरकार ट्रस्ट बना कर मंदिर का निर्माण करवाए, इसमें कोई मतभेद नहीं नहीं। असली मकसद मंदिर का निर्माण करवाना है।
  2. बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा- कोर्ट का फैसला मान्य है। देशवासी अमन-चैन और सौहार्द बनाए रखें। अब देखना है कि सरकार हमें मस्जिद निर्माण के लिए कहां जगह देती है। फिलहाल, अदालत के इस निर्णय से एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। एक अन्य पक्षकार हाजी महबूब ने कहा- मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो भी फैसला होगा हम मानेंगे।
  3. निर्मोही अखाड़ा के महंत और प्रमुख पक्षकार महंत दिनेंद्र दास ने कहा- अखाड़े का दावा खारिज होने का कोई अफसोस नहीं। क्योंकि, हम भी रामलला का पक्ष ले रहे थे। आगे रिविजन अपील के बारे में अखाड़ा के पंच तय करेंगे। हमें भगवान रामजी के लिए सबकुछ मिल गया।
  4. सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए सरकार को पांच एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को मुहैया कराने की बात कही है। इस पर बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि सवाल 5 एकड़ जमीन का नहीं। हम मस्जिद किसी को दे नहीं सकते, मस्जिद को हटाया नहीं जा सकता। जिलानी ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। पूरे मुल्क की आवाम से अपील है कि शांति बनाए रखें।
  5. सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में 2.77 एकड़ की विवादित जमीन रामलला विराजमान को देने का आदेश दिया और कहा कि मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन आवंटित की जाए। इसके साथ ही, केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह मंदिर निर्माण के लिए तीन माह के भीतर ट्रस्ट बनाए।


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      Ayodhya Ram Mandir; Ayodhya Verdict Uttar Pradesh LIVE Updates; Ayodhya Ram Janmabhoomi Babri Masjid Case Today


      source https://www.bhaskar.com/uttar-pradesh/lucknow/news/ayodhya-ram-mandir-verdict-uttar-pradesh-live-ram-janmabhoomi-babri-masjid-case-today-upda-01682943.html

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