Featured Posts

Breaking

Friday, 7 February 2020

सीएए के विरोध में प्रदर्शन की अनुमति मांगने के लिए दायर याचिका को हाइकोर्ट ने किया खारिज,


सीएए के विरोध में प्रदर्शन की अनुमति मांगने के लिए दायर याचिका को हाइकोर्ट ने किया खारिज, 


कहा- यह राष्ट्रहित में नहीं

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में प्रदर्शन की अनुमति देने की मांग वाली याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया है कि सीएएके विरोध में प्रदर्शन राष्ट्र के हित में नहीं है।

याचिकाकर्ता का कहना था कि कालेज के छात्रों ने सीएए के विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगी है, किन्तु अनुमति नहीं दी जा रही है। उनके संवैधानिक अधिकारोंका हनन किया जा रहा है।



न्यायमूर्ति भारती सप्रू तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा है कि यदि याची भारतीय नागरिक है तो हर कीमत पर उसे शांति कायम रखनी चाहिए। कोर्ट ने याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए खारिज कर दिया है।

फिरोजाबाद के एक कॉलेज के छात्रों ने मांगी थी अनुमति

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में फिरोजाबाद के एक कॉलेज के छात्रों को प्रदर्शन करने की अनुमति की बाबत कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने इस याचिका पर कहा कि आप की मांग राष्ट्र हित में नहीं है।


देश के नागरिक को हर कीमत पर शांति कायम रखनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कि अनुमति की मांग राष्ट्रीय हित में नहीं है। ऐसे में इस याची को राहत नही दी जा सकती।

फिरोजाबाद के मोहम्मद फुरकान ने याचिका दायर की थी और उसमें कालेज के छात्रों को सीएए के विरोध में प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी। याचिका में कहा गया कि कालेज के छात्रों ने सीएए के विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगी है, किन्तु अनुमति नहीं दी जा रही है।
सीएए के विरोध में प्रदर्शन की अनुमति मांगने के लिए दायर याचिका को हाइकोर्ट ने किया खारिज,
इलाहाबाद हाईकोर्ट (प्रयागराज)


source https://www.bhaskar.com

No comments:

Post a Comment

आप  https://www.muchtoknow.in   पर जाकर सभी समाचार देख तथा पढ़ सकते हैं I